अर्जुन शस्त्र
बरेली: दिवाली के अवसर पर सरकार ने मिठाई विक्रेताओं को चेतावनी दी है कि खाद्य वस्तु के साथ डिब्बे का वजन नहीं किया जाए। पकड़े जाने पर बाट माप विभाग 50 हजार रुपये तक जुर्माना का वसूल सकता है।
विभाग इस बारे में ग्राहकों को जागरूक भी कर रहा है। लोगों से बिल लेने की अपील की जा रही है। दिवाली के समय दुकानदार मिठाई के डिब्बे मोटे गत्ते से बनवाते हैं। जिनका वजन 150 से 200 ग्राम तक होता है। दुकानदार डिब्बे के वजन के साथ मिठाई का वजन करते हैं। दिवाली पर काफी लोग गिफ्ट के लिए ड्राई फ्रूट का डिब्बा लेते हैं। दुकानदार ड्राई फ्रूट का वजन बताता है, जबकि उसमें डिब्बे का वजन भी शामिल होता है।