अर्जुन शस्त्र हेल्प डेस्क
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश में फर्जी व कूटरचित दस्तावेज़ों के आधार पर हुई शिक्षक नियुक्तियों पर कड़ा रुख अपनाया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि जाली प्रमाणपत्रों के सहारे नौकरी पाने वालों की नियुक्ति रद्द की जाएगी और अब तक प्राप्त किया गया वेतन भी संबंधित से वसूला जाएगा।
हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिए हैं कि ऐसे सभी मामलों की पूरे प्रदेश में गहन जांच कराई जाए और यह प्रक्रिया निर्धारित समय-सीमा के भीतर पूरी की जाए। साथ ही, जांच के दौरान यदि किसी स्तर पर अधिकारियों या कर्मचारियों की मिलीभगत सामने आती है, तो उनके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।
न्यायालय के इस आदेश को शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता और अनुशासन की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। कोर्ट ने साफ संदेश दिया है कि शिक्षा जैसे संवेदनशील क्षेत्र में किसी भी तरह के फर्जीवाड़े को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और दोषियों को कानून के अनुसार दंडित किया जाएगा।
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नोट: यह समाचार न्यायालयीय आदेश पर आधारित है।


