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सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: DNA टेस्ट पर लगी लगाम, लेकिन बच्चे का सच जानने का अधिकार बरकरार!

निजता बनाम सच्चाई: अदालत ने बताया कब होगा DNA टेस्ट और कब नहीं

अर्जुन शस्त्र | विशेष रिपोर्ट

भारत के सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में स्पष्ट किया है कि किसी व्यक्ति की निजता का अधिकार (Right to Privacy) और एक बच्चे का अपने वास्तविक पिता के बारे में सच जानने का अधिकार, दोनों ही बेहद महत्वपूर्ण हैं। अदालत ने कहा कि हर मामले में DNA टेस्ट का आदेश देना उचित नहीं है। लेकिन यदि पितृत्व (Paternity) को लेकर गंभीर विवाद हो और न्याय के लिए सच्चाई जानना आवश्यक हो, तब अदालत DNA टेस्ट कराने का निर्देश दे सकती है।

कोर्ट ने यह भी माना कि बिना पर्याप्त कारण किसी व्यक्ति को DNA टेस्ट के लिए मजबूर करना उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो सकता है। इसलिए अदालतों को हर मामले की परिस्थितियों और उपलब्ध तथ्यों को ध्यान में रखते हुए संतुलित निर्णय लेना चाहिए। न्यायपालिका का उद्देश्य केवल सच तक पहुंचना नहीं, बल्कि नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करना भी है।

क्या है Right to Privacy?

भारत में Right to Privacy (निजता का अधिकार) संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत एक मौलिक अधिकार है। वर्ष 2017 में सुप्रीम कोर्ट के Justice K.S. Puttaswamy फैसले ने इसे जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अभिन्न हिस्सा घोषित किया था।

इसके अलावा, Universal Declaration of Human Rights (1948) और International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), 1966 भी व्यक्ति की निजी जिंदगी में अनावश्यक हस्तक्षेप से सुरक्षा प्रदान करते हैं। भारत ने वर्ष 1979 में ICCPR को स्वीकार किया था।

निष्कर्ष

सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला स्पष्ट संदेश देता है कि न तो निजता के अधिकार की अनदेखी की जा सकती है और न ही बच्चे के सच जानने के अधिकार को दबाया जा सकता है। अदालत के अनुसार, DNA टेस्ट कोई सामान्य प्रक्रिया नहीं है, बल्कि न्याय के हित में आवश्यकता पड़ने पर अपनाया जाने वाला अंतिम विकल्प होना चाहिए।

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अर्जुन शस्त्र
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